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ग्राम प्रधान एवं ब्लॉक प्रमुख के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में बैठकों में नहीं होगा शामिल*

ग्राम एवं विकासखंड स्तर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्थान पर अनधिकृत लोग प्रतिनिधि बताकर हो रहे हैं बैठकों में शामिल*

 

 

 

 

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जिला हेड आवेश अंसारी गोंण्डा

गोंण्डा   डी एम नेहा शर्मा ने दिए शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करने वाले अनधिकृत व्यक्तियों पर कार्रवाई के आदेशग डा। ग्राम प्रधान एवं ब्लॉक प्रमुख के स्थान पर उनका कोई प्रतिनिधि शासकीय बैठकों में शामिल नहीं होगा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि यदि किसी कार्यालय में अनधिकृत व्यक्ति द्वारा शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप अथवा कार्यालय के उपयोग की अनाधिकार चेष्टा की जाती है तो तत्काल इसकी सूचना थाना प्रभारी को दी जाए। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।बता दें, जनपद में प्राय: ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि ग्राम एवं विकासखंड स्तर पर शासकीय कार्यालय में ग्राम प्रधान एवं ब्लॉक प्रमुख के स्थान पर अनाधिकृत लोग उनके प्रतिनिधि बनकर बैठते हैं तथा बैठकों में भी भाग लेते हैं। अनधिकृत लोगों के द्वारा शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप किए जाने की भी शिकायतें मिल रही हैं।प्रतिनिधि की व्यवस्था सिर्फ सांसद एवं विधायकों के लिए मान्य है। इन माननीय सांसद एवं विधायकों की अनुपस्थिति में यह प्रतिनिधि शासकीय बैठकों में शामिल होते हैं। लेकिन, अब यह व्यवस्था ग्राम एवं क्षेत्र पंचायत स्तरीय कार्यालय में भी देखने को मिल रही हजिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि वास्तविक जनप्रतिनिधि के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनका प्रतिनिधित्व अथवा शासकीय कार्यों का संपादन अपराध की श्रेणी में आता है। अतः यह आदेशित किया गया है कि ग्राम तथा क्षेत्र पंचायत स्तरीय कार्यालय में वास्तविक जनप्रतिनिधि के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को संबंधित जनप्रतिनिधि के कार्यालय का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यालयाध्यक्ष को सौंपी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई इस तरह का कृत्य करने की चेष्टा भी करता है तो तत्काल इसकी सूचना स्थानीय थाना प्रभारी को देने के साथ ही जिला स्तर के वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को भेजनी होगी। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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